1 September 2026 Rules Change: आज से बदल गए ये बड़े नियम, रसोई गैस से लेकर बैंकिंग और ITR तक पड़ेगा असर

1 सितंबर 2026 से बैंकिंग, GST, Demat, ITR, हवाई यात्रा, LPG और अन्य क्षेत्रों से जुड़े कई बदलाव लागू हो रहे हैं। नए GST कारोबारियों को बैंक खाता अपडेट करना होगा, निवेशकों के लिए नॉमिनी नियम अहम हैं और देर से ITR भरने पर लेट फीस देनी पड़ सकती है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 1 September 2026, 10:01 AM IST
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New Delhi: सितंबर महीने की शुरुआत आम लोगों के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई है। 1 सितंबर 2026 से बैंकिंग, टैक्स, निवेश, जीएसटी, हवाई यात्रा, रसोई गैस और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो रहे हैं। इनका सीधा असर लोगों की जेब और दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। आइए जानते हैं आज से क्या-क्या बदल रहा है।

विदेश यात्रा में बोर्डिंग पास का झंझट होगा कम

भारत से विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए इमिग्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। अब बोर्डिंग पास पर फिजिकल स्टैंप लगाने की अनिवार्यता खत्म होने से यात्रियों को स्मार्टफोन पर सुरक्षित ई-बोर्डिंग पास दिखाकर इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलेगी। इससे समय बचने और कतार कम होने की उम्मीद है।

LPG और ATF की कीमतों पर नजर

तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 सितंबर को होने वाले बदलाव का असर घरेलू रसोई के बजट के साथ हवाई यात्रा की लागत पर भी पड़ सकता है। वहीं, PNG को बढ़ावा देने के लिए सिटी गैस वितरण कंपनियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी शुरू की जा रही है।

GST में बैंक अकाउंट लिंक करना जरूरी

टैक्स चोरी रोकने के लिए जीएसटी से जुड़े नियम भी अहम हैं। नए कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण के 30 दिनों के भीतर बैंक खाता अपडेट करना होगा। ऐसा नहीं करने पर पंजीकरण निलंबित हो सकता है और आउटवर्ड सप्लाई से जुड़ी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

Demat और Mutual Fund में Nominee जरूरी

SEBI के नए निर्देशों के तहत नए सिंगल-होल्डर डीमैट खातों और म्यूचुअल फंड फोलियो में नॉमिनी जोड़ना या नॉमिनी से ऑप्ट-आउट करना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य निवेशकों की संपत्ति को सुरक्षित रखना और भविष्य में क्लेम सेटलमेंट को आसान बनाना है।

HDFC और Axis Bank के ग्राहकों पर असर

HDFC Bank के कार्ड कंट्रोल नियमों में बदलाव के तहत तय सीमा से ज्यादा सेट की गई ATM या ऑनलाइन लिमिट को बेस वेरिएंट की सीमा पर रीसेट किया जा सकता है। वहीं, Axis Bank के कुछ डेबिट कार्ड लेनदेन में Dynamic Currency Conversion पर 3.5% मार्कअप फीस लागू होने से अंतरराष्ट्रीय लेनदेन महंगा हो सकता है।

दूध और अन्य खर्च भी बढ़ा सकते हैं बोझ

चारे की लागत बढ़ने के कारण कुछ डेयरी संगठनों की ओर से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की बात सामने आई है। इसका असर घरेलू बजट पर पड़ सकता है। इसके अलावा पर्यटन और नागरिक उड्डयन से जुड़े कुछ प्रतिष्ठानों के पंजीकरण के लिए SSO पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू की जा रही है।

ITR देर से भरने पर लगेगा जुर्माना

Assessment Year 2026-27 के लिए बिना ऑडिट वाले खातों की ITR दाखिल करने की सामान्य अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। 1 सितंबर से लेट रिटर्न दाखिल करने पर पात्र करदाताओं को आय के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपये तक लेट फीस का भुगतान करना पड़ सकता है।

Location :  New Delhi

Published :  1 September 2026, 10:00 AM IST

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