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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहन डॉ. उजमा खातून को लगभग एक महीने बाद मिलने की अनुमति मिल गई। अदियाला जेल के बाहर PTI समर्थकों की भारी भीड़ और रावलपिंडी में धारा 144 ने हालात को तनावपूर्ण बना दिया है।
इमरान से होगी बहन उजमा की मुलाकात
Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और PTI प्रमुख इमरान खान से आखिरकार उनकी बहन डॉ. उजमा खातून को मिलने की अनुमति मिल गई है। लगभग एक महीने से लगातार इंतजार और कानूनी कोशिशों के बाद उन्हें मंगलवार सुबह अदियाला जेल के भीतर बुलाया गया। जानकारी के अनुसार, डॉ. उजमा जेल परिसर के अंदर पहुंच चुकी हैं और इमरान खान से मुलाकात जारी है।
इमरान खान की अन्य बहनें भी सुबह 11:30 बजे जेल के बाहर पहुंची थीं, लेकिन कड़ी सुरक्षा और प्रतिबंधों के कारण उन्हें अभी तक मुलाकात की अनुमति नहीं दी गई है। जेल प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा हालात को देखते हुए केवल एक ही परिजन को अंदर बुलाया गया है।
अदियाला जेल परिसर के आसपास की सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से सख्त कर दी गई है। जेल तक जाने वाले सभी मार्गों को कंटेनरों, ट्रकों और बैरिकेड्स से बंद कर दिया गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस, रेंजर्स और अर्धसैनिक बल बड़ी संख्या में तैनात हैं। हर आने-जाने वाले व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही जेल गेट तक पहुंचने दिया जा रहा है।
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सुरक्षा चिंताओं के चलते रावलपिंडी प्रशासन ने पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी है। किसी भी तरह की भीड़, रैली या विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रशासन ने सुरक्षा बलों को ‘शूट एट साइट’ के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी किसी प्रकार की हिंसा, तोड़फोड़, पथराव या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में सुरक्षा बल सीधे गोली चला सकते हैं। पेशावर में भी ठीक ऐसे ही आदेश लागू किए गए हैं, जहां PTI समर्थकों के जुटने की संभावना ज्यादा है।
कड़े प्रतिबंधों और भारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद PTI समर्थक बड़ी संख्या में अदियाला जेल के बाहर जमा हैं। समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार “इमरान को रिहा करो”, “फ्री इमरान खान” जैसे नारों से माहौल गूंज रहा है। कई वीडियो में देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स के बेहद पास खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। प्रशासन बार-बार भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहा है, मगर समर्थक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।
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इस तनावपूर्ण माहौल के बीच इमरान खान की एक और बहन अलीमा खान के खिलाफ दर्ज केस में महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत (ATC) ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून की धारा 7(ATA) हटाने की मांग की थी।
यह मामला नवंबर 2024 में PTI द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा है। सादिकाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में अलीमा खान और 11 अन्य लोगों पर तोड़फोड़, पथराव, सरकार-विरोधी नारेबाजी और अवैध प्रदर्शन के आरोप लगाए गए थे। अदालत ने यह कहते हुए याचिका खारिज की कि उनके खिलाफ दर्ज साक्ष्य पर्याप्त हैं और धारा-7 लागू रहने योग्य है।