
न्यायालय सीतापुर (Img: Dynamite News)
Sitapur: मिश्रिख थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में हुई हत्या और जानलेवा हमले के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-7 तरन्नुम खान ने तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने बाबूराम, मनीष और शांति देवी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
वहीं जानलेवा हमले के मामले में तीनों को दस-दस वर्ष के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
यह मामला मिश्रिख थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार 26 जुलाई 2016 की शाम करीब छह बजे जानवर बांधने को लेकर हुए विवाद में बाबूराम पुत्र बलदेव रैदास, मनीष पुत्र बाबूराम और शांति देवी पत्नी बाबूराम ने गोकर्ण लाल उर्फ जगतपाल पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। हमले में गोकर्ण लाल की मौत हो गई थी। बीच-बचाव करने पहुंचे रामपाल पर भी आरोपितों ने हमला किया, जिससे वह घायल हो गए।
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घटना के संबंध में मिश्रिख थाने में मुकदमा अपराध संख्या 243/2016 के तहत धारा 302, 307 व 323 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से वादी, घायल गवाह, विवेचक, चिकित्सक, पोस्टमार्टमकर्ता समेत नौ गवाहों को पेश किया गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद तीनों आरोपितों को दोषी माना।
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अदालत ने धारा 302 के तहत प्रत्येक दोषी को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड और धारा 307 के तहत दस वर्ष के सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि अभियुक्तों द्वारा पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को नियमानुसार सजा में समायोजित किया जाएगा। न्यायालय के निर्णय के बाद तीनों दोषियों को सजा वारंट बनाकर जिला कारागार भेजे जाने की कार्रवाई की गई।
Location : Sitapur
Published : 18 August 2026, 7:42 PM IST