शादी का झांसा देकर नाबालिग से दरिंदगी; रायबरेली और जैस पुलिस के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी

रायबरेली जिला अस्पताल में अपने भाई की देखभाल कर रही 13 वर्षीय लड़की को दो महिलाओं ने बहला-फुसलाकर अगवा किया और आरोपी युवक को सौंप दिया। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर तीनों आरोपियों को POCSO एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। पढिये यह खबर

Post Published By: Priyam Kashyap
Updated : 21 July 2026, 10:57 AM IST

Raebareli: रायबरेली जिला अस्पताल से पुलिस ने सोमवार को 13 साल की लड़की के अपहरण और रेप के मामले में एक युवक और दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिलाओं ने पीड़िता का अपहरण करके उसे युवक को सौंप दिया, जिसने बाद में शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया।

पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि शिकायतकर्ता ने 19 जुलाई को मिलएरिया पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि करीब 15-16 दिन पहले शिकायतकर्ता का पोता इलाज के लिए रायबरेली जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसकी 13 साल की पोती उसकी देखभाल कर रही थी। इसी दौरान, आरोपी महिलाओं सेवी उर्फ ​​फूलजहां और आरती सिंह ने पोती को अस्पताल परिसर से बहला-फुसलाकर बाहर बुला लिया और वह तब से लापता थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अपहृत लड़की को सुरक्षित बरामद करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात कीं।

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नाबालिग को सुरक्षित बरामद

20 जुलाई को मिलएरिया पुलिस टीम ने नई बस्ती देवानंदपुर से नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद किया और वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया: आरती सिंह (स्वर्गीय हृदयेश सिंह की पत्नी, निवासी नई बस्ती देवानंदपुर, मिलएरिया पुलिस स्टेशन, रायबरेली) और सेवी उर्फ ​​फूलजहां (मुमताज की पत्नी, निवासी बहराना, कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन, रायबरेली)।

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शादी का वादा कर पीड़िता का किया यौन शोषण

सीओ ने बताया कि जांच में एक और आरोपी, तौसीफ अहमद उर्फ ​​गुड्डू (हशमत अली का बेटा, निवासी मोहल्ला जेल महल, जैदपुर कस्बा/पुलिस स्टेशन, बाराबंकी; वर्तमान पता: कंचना कस्बा) की संलिप्तता सामने आई; उसे बाद में जैस पुलिस (अमेठी जिला) ने रतापुर क्रॉसिंग से गिरफ्तार किया। जांच से पता चला कि आरोपी ने शादी का वादा करके पीड़िता का यौन शोषण किया था। पीड़िता के बयान और जांच के दौरान मिले सबूतों के आधार पर, BNS (भारतीय न्याय संहिता) की धाराओं 137(2), 87, 65(1) और 3(5) तथा POCSO एक्ट की धाराओं 3/4 के तहत कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ जरूरी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली गई है और उन्हें अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

Location :  Raebareli

Published :  21 July 2026, 10:57 AM IST