भीलवाड़ा पुलिस पर सवाल: क्या छोटे हो गए कानून के हाथ? पीड़ित को आज भी मिल रही मर्डर की धमकी

भीलवाड़ा में थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र के एक प्रार्थी ने दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाई कोर्ट ने आरोपियों की याचिकाएं खारिज किए जाने के बावजूद कार्रवाई न होने से प्रार्थी को धमकियां मिल रही हैं।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 8 November 2025, 6:54 PM IST
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Bhilwara: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि उसके द्वारा थाना सिटी कोतवाली में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपी अब तक खुलेआम घूम रहे हैं। उसने कई बार पुलिस-प्रशासन से गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण आरोपियों के हौसले लगातार बुलंद हैं।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

प्रार्थी ने बताया कि थाना सिटी कोतवाली (भीलवाड़ा) में मुकदमा संख्या 76/2025 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 316(2), 318(4), 308(5), 115(2), 126(2) और 127(2) के तहत दर्ज कराया गया था। इस मामले में राजू लाल चौधरी, सांवरमल जाट, बाबूलाल खटीक, राहुल सोनी और राहुल गुर्जर को नामजद किया गया है।

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आरोपी भी पहुंचे थे कोर्ट, लेकिन...

प्रार्थी का कहना है कि इन सभी आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज मामले से राहत पाने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर) में याचिकाएं दायर की थी। इनमें एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशन नंबर 2286/2025 (राजू लाल अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान और अन्य), एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशन नंबर 1735/2025 (राहुल सोनी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य) और एसबी क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशन नंबर 2054/2025 (राहुल गुर्जर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य) शामिल थी।

कोर्ट ने आरोपियों को दिया था झटका

हालांकि, अदालत ने 06 मार्च 2025 को इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बावजूद इसके आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। प्रार्थी का कहना है कि अदालत के आदेशों के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे आरोपी पक्ष का मनोबल और अधिक बढ़ गया है।

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पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा से भी नहीं मिली मदद

प्रार्थी ने बताया कि उसने इस संबंध में दिनांक 03 अक्टूबर, 16 अक्टूबर और 27 अक्टूबर 2025 को पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा को भी लिखित प्रार्थना पत्र दिए थे। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस निष्क्रियता के कारण अब आरोपी पक्ष उसे और उसके परिवार को डराने-धमकाने में जुटा हुआ है।

पीड़ित को मिल रही जान से मारने की धमकी

प्रार्थी का आरोप है कि आरोपी राजू जाट द्वारा उसे व्हाट्सऐप कॉल, नॉर्मल कॉल और संदेशों के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसने इन धमकियों के स्क्रीनशॉट और सबूत भी अपने प्रार्थना पत्र के साथ पुलिस को सौंपे हैं।

Location : 
  • Bhilwara

Published : 
  • 8 November 2025, 6:54 PM IST