Amethi News: 24 साल की उम्र में हत्या के मुकदमे से शुरू हुआ अपराध का सफर, 18 साल बाद गैंगस्टर एक्ट में साथी समेत गिरफ्तार

अमेठी में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित कर्मराज और उसके साथी रामू को गिरफ्तार किया है। कर्मराज के खिलाफ वर्ष 2008 में हत्या और मारपीट का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक, दोनों के खिलाफ अमेठी और सुलतानपुर में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 1 November 2026, 8:19 PM IST

Amethi: हत्या और मारपीट के मुकदमे से शुरू हुआ आपराधिक सफर करीब 18 साल बाद गैंगस्टर एक्ट तक पहुंच गया। अमेठी में पुलिस ने ऐसे ही एक आरोपी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ वर्ष 2008 में पहली बार हत्या और मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय उसकी उम्र महज 24 साल थी। इसके बाद हत्या के प्रयास, लूट, चोरी, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते गए। अब 42 साल की उम्र में कर्मराज को पुलिस ने उसके साथी रामू के साथ गैंगस्टर एक्ट के मामले में गिरफ्तार किया है।

हत्या और मारपीट के मुकदमे से शुरू हुआ आपराधिक रिकॉर्ड

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मऊ अतवारा निवासी कर्मराज पुत्र शिवप्रसाद का आपराधिक इतिहास वर्ष 2008 से शुरू होता है। उस समय उसकी उम्र करीब 24 साल थी। उसके खिलाफ बाजारशुक्ल थाने में हत्या और मारपीट की धाराओं में पहला मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में भी कर्मराज के खिलाफ लगातार चार मुकदमे दर्ज हुए। इनमें हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले शामिल थे।

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एनडीपीएस तक दर्ज हुए मुकदमे

कर्मराज के खिलाफ दर्ज मुकदमों का सिलसिला यहीं नहीं रुका। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2019 में सुलतानपुर जिले के अखंडनगर थाने में उसके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद वर्ष 2023 में अमेठी के जगदीशपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं, वर्ष 2026 में उसके खिलाफ चोरी से संबंधित दो और मुकदमे दर्ज हुए। इनमें एक मामला सुलतानपुर के हलियापुर थाने में और दूसरा अमेठी के जगदीशपुर थाने में दर्ज किया गया।

साथी रामू के खिलाफ भी चोरी के दो मुकदमे

कर्मराज के साथ गिरफ्तार किए गए रामू पुत्र तुलसी की उम्र करीब 32 साल है। वह भी मऊ अतवारा, थाना जगदीशपुर, अमेठी का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, रामू के खिलाफ भी अमेठी और सुलतानपुर में चोरी से संबंधित दो मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2026 में रामू के खिलाफ पहला मुकदमा सुलतानपुर जिले के हलियापुर थाने में चोरी से संबंधित धाराओं में दर्ज हुआ था। इसके बाद अमेठी के जगदीशपुर थाने में भी चोरी के आरोप में दूसरा मुकदमा दर्ज किया गया।

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गैंगस्टर एक्ट में वांछित थे दोनों आरोपी

अमेठी पुलिस के मुताबिक, जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोमवार को जगदीशपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कर्मराज और रामू थाना जगदीशपुर में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम यानी गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में वांछित थे। पुलिस अधीक्षक अमेठी सरवणन टी ने सोमवार को गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस टीम ने कर्मराज पुत्र शिवप्रसाद और रामू पुत्र तुलसी को गिरफ्तार किया है।

एसपी ने दी गिरफ्तारी की जानकारी

पुलिस अधीक्षक सरवणन टी के अनुसार, गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ अमेठी और सुलतानपुर में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी के बाद जगदीशपुर थाना पुलिस की ओर से आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड में कर्मराज के खिलाफ वर्ष 2008 से 2026 तक नौ मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उसके साथी रामू के खिलाफ वर्ष 2026 में दो मुकदमे दर्ज हुए हैं।

Location :  Amethi

Published :  1 November 2026, 8:19 PM IST