
नवी मुंबई में अवैध संबंध का खौफनाक अंत (Img: Pinterest)
Mumbai: महाराष्ट्र पुलिस ने एक 50 साल के आदमी के गायब होने के लगभग एक साल बाद उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। दोनों पर आदमी की हत्या करने, उसके शरीर के टुकड़े करने और अवशेषों को नवी मुंबई के एक जंगल में फेंकने का आरोप है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
आरोप है कि दोनों ने पिछले साल अगस्त में आदमी की हत्या कर दी थी, लेकिन यह अपराध हाल ही में तब सामने आया जब पीड़ित के भाई ने उसके गायब होने पर शक जताया। रबाले MIDC पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी से पूछताछ की, जिन्होंने हत्या करने और शरीर के अंगों को जंगल में फेंकने की बात कबूल कर ली।
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पीड़ित, बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा, नवी मुंबई के ऐरोली में अपनी पत्नी सुनीता (40) और दो बच्चों के साथ रहते थे। जांचकर्ताओं के अनुसार, सुनीता का राहुल दशरथ प्रजापति (30) नाम के ऑटो-रिक्शा ड्राइवर के साथ एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर चल रहा था। अधिकारी ने बताया कि जब बलिराम को इस रिश्ते के बारे में पता चला और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, तो दोनों ने उन्हें रास्ते से हटाने की साजिश रची।
खबर है कि 9 अगस्त, 2024 की रात को उन्होंने बच्चों को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया। इसके बाद, आरोपियों ने कथित तौर पर बलिराम का गला घोंटा और फिर उनका गला रेत दिया। अपराध के सभी निशान मिटाने के लिए, उन्होंने उनके शरीर को तीन हिस्सों में काट दिया। उन्होंने अवशेषों को बोरियों में लपेटा और प्रजापति के ऑटो-रिक्शा में गवली देव पहाड़ी के जंगल में ले गए, जहां उन्होंने अलग-अलग जगहों पर टुकड़े फेंक दिए।
बाद में, सुनीता ने अपना पुश्तैनी घर किराए पर दे दिया और अपने बच्चों के साथ नवी मुंबई के घनसोली चली गईं। यह जघन्य अपराध इस साल अप्रैल तक सामने नहीं आया, जब बलिराम के भाई सुनीता से मिले। उन्हें अपने भाई के अचानक गायब होने के बारे में सुनीता के टालमटोल वाले जवाबों पर गहरा शक हुआ और उन्होंने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई।
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पकड़े जाने से बचने के लिए, आरोपियों ने बार-बार अपने फ़ोन और सिम कार्ड बदले। हालांकि, पुलिस ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) से दोनों के बीच लगातार बातचीत का पता चला। लंबी पूछताछ के दौरान, दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें रविवार को गिरफ्तार किया गया और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103 (हत्या), 238 (सबूत मिटाना) और 3(5) (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस ने घने गवली देव जंगल से मृतक के शरीर के कुछ अवशेष बरामद किए हैं, जबकि बाकी हिस्सों की तलाश जारी है। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
Location : Mumbai
Published : 14 July 2026, 3:06 PM IST