Baghpat News: बारात निकलने ही वाली थी कि ‘हाईकोर्ट’ का फरमान लेकर धमक पड़ी पहली पत्नी, फिर जो हुआ…

बागपत के शाहपुर बाणगंगा गांव में सेना के लांस नायक अक्षय की दूसरी शादी की रस्मों के दौरान उनकी पहली पत्नी स्वीटी हाईकोर्ट का स्थगन आदेश लेकर पहुंच गई। कोर्ट ने तलाक के आदेश पर रोक लगाते हुए दूसरी शादी पर प्रतिबंध लगाया था। पुलिस ने हस्तक्षेप कर शादी रुकवा दी है।

Post Published By: Poonam Rajput
Updated : 29 June 2026, 12:22 PM IST
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Baghpat: उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बिनौली क्षेत्र स्थित शाहपुर बाणगंगा गांव में उस वक्त अफरा-तफरी और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई, जब सेना के एक लांस नायक की दूसरी शादी की खुशियां अचानक मातम जैसी तनातनी में बदल गईं। सोमवार को फौजी की बारात हरियाणा के सोनीपत रवाना होनी थी और रविवार को घर में शादी की रस्में जोर-शोर से चल रही थीं। इसी बीच लांस नायक की पहली पत्नी प्रयागराज हाईकोर्ट का स्थगन आदेश (Stay Order) लेकर पुलिस के साथ मौके पर धमक पड़ी। कोर्ट का आदेश देखते ही शादी के जश्न में सन्नाटा पसर गया।

बारात रवानगी से ऐन पहले तीखी नोकझोंक और हाथापाई

जानकारी के मुताबिक, भारतीय सेना में लांस नायक के पद पर तैनात अक्षय की बारात सोमवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के दातौली गांव जाने वाली थी। रविवार को घर में घुड़चढ़ी और अन्य रस्में निभाई जा रही थीं, तभी अक्षय की पहली पत्नी स्वीटी अपने परिजनों और स्थानीय पुलिस को साथ लेकर वहां पहुंच गई। स्वीटी ने पुलिस के सामने हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी रखी और दूसरी शादी को तुरंत रुकवाने की मांग की। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। पीड़ित महिला ने आरोपियों पर अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ने का भी आरोप लगाया, जिसकी शिकायत गन्नौर थाने में दर्ज कराई गई है।

मेरठ कोर्ट से मिला था तलाक

मामले की जड़ में झांकें तो स्वीटी और अक्षय की शादी 4 जून 2019 को हुई थी, जिसका विधिवत पंजीकरण भी कराया गया था। स्वीटी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर उसे घर से निकाल दिया था। इसके बाद अक्षय ने मेरठ की पारिवारिक अदालत में तलाक का मुकदमा दायर किया, जहां 20 जनवरी 2026 को अदालत ने तलाक का फैसला अक्षय के पक्ष में सुना दिया। स्वीटी ने हार न मानते हुए 29 जनवरी 2026 को इस फैसले के खिलाफ प्रयागराज हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी। हाईकोर्ट ने मुख्य अपील पर सुनवाई लंबित रहने तक मेरठ कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए दोनों ही पक्षों को दूसरी शादी न करने की सख्त हिदायत दी थी।

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 'मुझे हाईकोर्ट के स्टे की जानकारी नहीं थी'

इस पूरे ड्रामे पर अपना पक्ष रखते हुए लांस नायक अक्षय ने कहा कि मेरठ की अदालत से उनका कानूनी रूप से तलाक हो चुका था और वे उसी आदेश के भरोसे अपनी दूसरी शादी कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें या उनके परिवार को हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए किसी भी तरह के स्थगन आदेश (Stay Order) की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। अक्षय ने कहा कि यदि ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है, तो वे पहले उसकी कानूनी प्रामाणिकता की जांच करेंगे।

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पुलिस की सख्त हिदायत

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्राधिकारी (CO) सुकन्या शर्मा खुद पुलिस बल के साथ मौके पर मुस्तैद रहीं। उन्होंने दोनों पक्षों को थाने ले जाकर पूछताछ की और समझाया। क्षेत्राधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक उच्च न्यायालय (High Court) में मुख्य अपील पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक कोई भी पक्ष दूसरा विवाह नहीं कर सकता। पुलिस ने दोनों पक्षों को कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करने की हिदायत दी है और चेतावनी दी है कि यदि किसी ने भी कानून का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Baghpat

Published :  29 June 2026, 12:22 PM IST

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