काम की खबर: अब पुरानी MRP पर नहीं देना होगा ज्यादा पैसा, सरकार के इस आदेश से मिली राहत

सरकार ने GST दरों में बदलाव के बाद ग्राहकों को सीधे लाभ देने का आदेश दिया है। पुराने स्टॉक पर छपी MRP ज्यादा होने के बावजूद नई दरें लागू होंगी। वहीं विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स स्लैब में बदलाव कर कुल दरें घटाकर 40% कर दी गई हैं।

Post Published By: Asmita Patel
Updated : 21 September 2025, 1:12 PM IST
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New Delhi: देश में 22 सितंबर 2025 से लागू होने जा रही नई GST दरों को लेकर सरकार ने एक बड़ा और ग्राहकों के पक्ष में अहम फैसला लिया है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि चाहे पुराने स्टॉक पर MRP ज्यादा भी छपी हो, उपभोक्ताओं को सामान नई GST दरों के अनुसार ही बेचे जाएंगे। इसका सीधा अर्थ है कि दुकानदार या कंपनियां पुराने स्टॉक को ऊंचे दामों पर नहीं बेच सकेंगी। सरकार के अनुसार, उपभोक्ता को घटाई गई GST दरों का पूरा लाभ मिलना चाहिए।

दवाओं पर भी लागू होगा नया नियम

नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने 12 और 13 सितंबर 2025 को जारी अपने आदेशों में दवा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत प्रभाव से दवाओं और मेडिकल डिवाइसेज की MRP अपडेट करें। इसके अलावा सभी निर्माताओं और विक्रेताओं को ये रिवाइज प्राइस लिस्ट निम्नलिखित को देनी होगी।

• डीलर
• रिटेलर
• स्टेट ड्रग कंट्रोलर
• केंद्र सरकार (प्रदर्शित उद्देश्यों के लिए)
इसका मकसद है कि ग्राहकों को यह दिखाई दे कि उन्हें GST दर में कटौती का फायदा मिल रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स- गूगल)

विलासिता की वस्तुओं पर 40% टैक्स का नया स्लैब

सरकार ने कुछ खास उत्पादों के लिए नया 40% का टैक्स स्लैब तैयार किया है। ये टैक्स उन वस्तुओं पर लगेगा जो शौक और विलासिता से जुड़ी हैं। इसमें पान मसाला, तम्बाकू और उससे जुड़े उत्पाद और कुछ विशेष गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें शामिल हैं। हालांकि, अच्छी बात ये है कि इन वस्तुओं पर पहले कुल टैक्स 45% तक था, जो अब घटकर 40% कर दिया गया है। पहले 28% GST और अलग से 17% तक का सेस लगता था, जो अब घटा दिया गया है।

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इन गाड़ियों पर लगेगा 40% टैक्स

• पेट्रोल गाड़ियां जो 1200 cc से ऊपर और 4 मीटर से लंबी हैं
• डीजल गाड़ियां जो 1500 cc से ऊपर और 4 मीटर से लंबी हैं
• मोटरसाइकिलें जो 350 cc से ज्यादा हैं

ग्राहकों के लिए राहत का पैकेज

नई GST दरों से जहां विलासिता की चीजों पर नियंत्रण कसने की कोशिश हो रही है, वहीं आम उपयोग की वस्तुओं पर राहत देने की तैयारी भी दिख रही है। जैसे शैंपू, साबुन, बेबी प्रोडक्ट्स और हेल्थ व लाइफ इंश्योरेंस है। इन पर GST दरें घटाई गई हैं, जिससे अब ये सामान सस्ते मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि इसका सीधा लाभ आम आदमी को मिले और महंगाई के दबाव से थोड़ी राहत मिल सके।

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शिकायत कहां करें?

यदि कोई दुकानदार या कंपनी पुराने रेट पर ही सामान बेच रही है तो ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (https://consumerhelpline.gov.in) पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप 1915 टोल-फ्री नंबर, WhatsApp, SMS, ईमेल, UMANG ऐप या NCH ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने पर एक यूनिक डॉकेट नंबर मिलेगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई कहां तक पहुंची।

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