Income Tax Return 2024-25: तेजी से आ रहा है इनकम टैक्स रिफंड, जानिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख और प्रक्रिया

इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग न सिर्फ एक कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि इससे आपको रिफंड, वित्तीय रिकॉर्ड और भविष्य की बैंकिंग सुविधाओं में भी लाभ मिलता है। इस बार रिफंड की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक तेज़ है, इसलिए देर न करें। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिफंड भी तेजी से आ रहा है। जानिए अंतिम तारीख, जरूरी दस्तावेज और फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया।

Post Published By: Sapna Srivastava
Updated : 16 July 2025, 12:20 PM IST
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New Delhi: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया जोरों पर है। आयकर विभाग ने ITR-2 और ITR-3 फॉर्म को इनकम टैक्स पोर्टल पर एक्टिव कर दिया है, जिससे अब सैलरी पाने वाले, प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन आसानी से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इस बार सबसे बड़ी राहत यह है कि रिफंड प्रोसेस बहुत तेज़ हो गया है। पहले जहां टैक्स रिफंड आने में कई हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लगता था, वहीं अब यह 24 घंटे से लेकर 5-10 दिन के भीतर ही टैक्सपेयर्स के खाते में क्रेडिट हो रहा है।

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?

इस बार ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 रखी गई है। जो व्यक्ति इस तय समयसीमा में अपना ITR फाइल कर देगा, उसे रिफंड का लाभ समय से मिल सकता है। डेडलाइन के बाद बिलेटेड ITR फाइल करने का विकल्प तो रहेगा, लेकिन उस पर पेनाल्टी और प्रोसेसिंग में देरी संभव है।

ITR कैसे फाइल करें

incometax.gov.in वेबसाइट पर जाएं

पहले से रजिस्टर्ड हैं तो पैन नंबर डालकर लॉगिन करें

‘E-File’ टैब पर क्लिक कर ‘File Income Tax Return’ चुनें

असेसमेंट ईयर 2024-25 का चयन करें

अपनी कैटेगरी (Individual/HUF/Other) चुनें

अपनी स्थिति के अनुसार ITR फॉर्म (ITR-1, 2, 3 या 4) का चयन करें

मांगी गई जानकारी भरें और सभी दस्तावेज अपलोड करें

अंत में फॉर्म को E-Verify करना अनिवार्य है

महत्वपूर्ण: यदि आप फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ITR को E-Verify नहीं करते हैं, तो रिफंड रोका जा सकता है।

Symbolic photo (Source-Google)

प्रतीकात्मक फोटो (सोर्स-गूगल)

किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी?

पैन कार्ड और आधार कार्ड

बैंक स्टेटमेंट

Form 16 (सैलरीड एम्प्लॉयीज के लिए)

डोनेशन की रसीदें (यदि छूट क्लेम कर रहे हों)

स्टॉक या म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग की डिटेल

बैंक अकाउंट जो पैन से लिंक हो

कौन लोग हैं जिनके लिए ITR फाइल करना अनिवार्य है?

यदि आपने एक या एक से अधिक चालू खातों में 1 करोड़ रुपये या अधिक की राशि जमा की हो

बिजनेस इक्विटी 60 लाख या उससे अधिक हो

विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये से अधिक खर्च किया हो

1 लाख या उससे अधिक की बिजली खपत

TDS/TCS की राशि ₹25,000 या उससे ज्यादा हो

Location : 
  • New Delhi

Published : 
  • 16 July 2025, 12:20 PM IST