नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि PMLA के तहत कार्रवाई संभव नहीं है। फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया।

New Delhi: नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल की गई ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में चार्जशीट स्वीकार करना कानूनी रूप से संभव नहीं है और गांधी परिवार को समन जारी करना भी उचित नहीं होगा। यह आदेश विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ED की शिकायत प्रक्रिया से जुड़ी कई कानूनी कमियों से भरी हुई है और यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के दायरे में नहीं आती।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ED की शिकायत एकतरफा है और किसी वैध प्राथमिकी (FIR) पर आधारित नहीं है। PMLA के तहत किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए ‘शेड्यूल्ड ऑफेंस’ का होना अनिवार्य है, जो इस केस में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। जज ने यह भी कहा कि केवल आरोपों के आधार पर चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून के खिलाफ होगा। इसी वजह से कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को समन जारी करने से भी इनकार कर दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग तक कर डाली।
New Delhi: नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल की गई ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में चार्जशीट स्वीकार करना कानूनी रूप से संभव नहीं है और गांधी परिवार को समन जारी करना भी उचित नहीं होगा। यह आदेश विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ED की शिकायत प्रक्रिया से जुड़ी कई कानूनी कमियों से भरी हुई है और यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के दायरे में नहीं आती।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ED की शिकायत एकतरफा है और किसी वैध प्राथमिकी (FIR) पर आधारित नहीं है। PMLA के तहत किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए ‘शेड्यूल्ड ऑफेंस’ का होना अनिवार्य है, जो इस केस में स्पष्ट रूप से सामने नहीं आता। जज ने यह भी कहा कि केवल आरोपों के आधार पर चार्जशीट पर संज्ञान लेना कानून के खिलाफ होगा। इसी वजह से कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को समन जारी करने से भी इनकार कर दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग तक कर डाली।