Video: केंद्र से सवाल, 4 राज्यों को नोटिस; अरावली मामले पर जानें सुप्रीम कोर्ट के U-Turn की बड़ी वजह

अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 के अपने आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने नई परिभाषा और खनन नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत बताई है। 21 जनवरी 2026 तक खनन पर रोक रहेगी।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 29 December 2025, 4:46 PM IST

New Delhi: अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप किया हैअदालत ने 20 नवंबर 2025 के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसमें अरावली को केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों तक सीमित किया गया थाकोर्ट का मानना है कि इस परिभाषा के दूरगामी पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जिनका गहन मूल्यांकन जरूरी है

इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगीचीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैंतब तक किसी भी तरह की खनन गतिविधि पर रोक रहेगीसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा हैसाथ ही एक हाई-पावर्ड विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो मौजूदा रिपोर्ट का विश्लेषण कर अदालत को स्पष्ट सुझाव देगी

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  • 29 December 2025, 4:46 PM IST