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चमोली जनपद में जिलाधिकारी ने घरेलू गैस सिलेंडर का केवल घरेलू उपयोग करने का आदेश जारी किया है। किसी भी व्यावसायिक या गैर-घरेलू उपयोग पर कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक या अन्य गैर-घरेलू उपयोग कानूनन अपराध है।
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा
Chamoli: चमोली जनपद में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए कड़ा आदेश जारी किया है। अब एलपीजी सिलेंडर सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी व्यावसायिक या अन्य रूप से इसका उपयोग कानूनन अपराध माना जाएगा और उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
वर्तमान में वैश्विक परिस्थितियों के कारण जनपद में गैस आपूर्ति प्रभावित है। हालांकि गोदामों में पर्याप्त घरेलू सिलेंडर उपलब्ध हैं, लेकिन साइन बुकिंग, डीएससी और ओटीपी जनरेशन की प्रक्रिया अत्यधिक फोन कॉल के कारण बाधित हो रही है। इस वजह से लोग गैस एजेंसियों पर अपने परिवार या वाहनों के साथ एकत्र हो रहे हैं, जिससे कानून और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है।
जिलाधिकारी के निर्देश पर गैस एजेंसियों को आदेश दिया गया है कि वे घरेलू गैस सिलेंडर वितरण को तत्काल प्रभाव से रोकें। नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर वितरण किया जाएगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल पूर्व में स्वीकृत वितरण केंद्रों से ही सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने कहा है कि घरेलू गैस का व्यावसायिक या अन्य गैर-घरेलू उपयोग कानूनन अपराध है। यदि कोई व्यक्ति सिलेंडर का दुरुपयोग करता है या अवैध भंडारण करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होटल, ढाबा संचालक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निर्देशित किया गया है कि वे घरेलू सिलेंडर का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग न करें।
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जिला प्रशासन समय-समय पर गैस एजेंसियों, गोदामों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में निरीक्षण करता रहेगा। निरीक्षण के दौरान किसी भी अनियमितता पाए जाने पर तत्काल विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासन की यह कार्रवाई उपभोक्ताओं को सुरक्षित और सही तरीके से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है।