‘भू-कानून तोड़ा तो जमीन जाएगी’, नैनीताल में डीएम ने 250 वर्ग मीटर भूमि सरकार के नाम की, आखिर क्या रही वजह?

नैनीताल में उत्तराखंड भू-कानून के उल्लंघन पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए गए हैं। एसडीएम को कब्जा लेकर राजस्व अभिलेखों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 5 August 2026, 3:40 PM IST

Nainital: उत्तराखंड के भू-कानून का उल्लंघन करने के मामले में नैनीताल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा की 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही उपजिलाधिकारी नैनीताल को जमीन का कब्जा लेकर राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहले से दर्ज हैं कई मामले

प्रशासन की जांच में पता चला कि हरियाणा के बल्लभगढ़ निवासी पूनम त्रिखा के नाम ग्राम खपराड़ में पहले से 500 वर्ग मीटर भूमि दर्ज है। इसके बावजूद उनके पति राकेश त्रिखा ने ग्राम सतबूंगा में 250 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि खरीद ली।

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सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अलग-अलग रहने का दावा किया, लेकिन जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) ने न्यायालय को बताया कि दोनों का कानूनी रूप से तलाक नहीं हुआ है। साथ ही पूनम त्रिखा के नाम दर्ज 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी राजस्व अभिलेखों में कायम है।

भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश

जिला प्रशासन ने माना कि दंपती द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक भूमि खरीदना उत्तराखंड के भू-कानून का उल्लंघन है। सभी दस्तावेजों और पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद जिला मजिस्ट्रेट ने सतबूंगा स्थित 250 वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश पारित कर दिया।

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जिला मजिस्ट्रेट ने उपजिलाधिकारी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि भूमि का कब्जा लेकर उसे राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जाए और राजस्व अभिलेखों में आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए।

Location :  Nainital

Published :  5 August 2026, 3:40 PM IST