तय जगहों पर ही सजेगा पटाखों का बाजार, हाथरस में प्रशासन ने चिह्नित किए 14 स्थान, 7 नवंबर से मिलेंगे लाइसेंस

हाथरस में दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री को सुरक्षित बनाने के लिए जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने चारों तहसीलों में 14 स्थान निर्धारित किए हैं। इन स्थानों पर बिक्री के लिए 7 से 9 नवंबर 2026 तक अस्थायी लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 2 November 2026, 5:15 PM IST

Hathras: दीपावली पर आतिशबाजी की बिक्री को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश पटेल ने जिले की चारों तहसीलों में अस्थायी आतिशबाजी की दुकानों के लिए 14 स्थान निर्धारित किए हैं। इन स्थानों पर दुकान लगाने के लिए अस्थायी लाइसेंस 7 से 9 नवंबर 2026 तक जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि निर्धारित स्थलों के अलावा किसी अन्य जगह आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति नहीं होगी।

विस्फोटक नियमावली-2008 के नियम 84 के तहत संबंधित उप जिलाधिकारी, थाना प्रभारी और अग्निशमन अधिकारी निर्धारित स्थलों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान सुरक्षा मानकों और आग से बचाव के इंतजामों की जांच की जाएगी। प्रशासन का जोर आतिशबाजी की बिक्री के लिए सुरक्षित स्थानों का चयन करने और नियमों का पालन कराने पर है।

सिकंदराराऊ और सादाबाद में ये स्थान निर्धारित

तहसील सिकंदराराऊ में चार स्थानों पर आतिशबाजी की दुकानें लगाई जा सकेंगी। इनमें क्रीड़ा स्थल जीटी रोड सिकंदराराऊ, हसायन रोड पर सरस्वती स्कूल के आगे पुरदिलनगर, अंडौली रोड पर भू देवी डिग्री कॉलेज के पास खाली मैदान हसायन और सुम्मेरपुर-अगराना लिंक मार्ग कचौरा शामिल हैं। तहसील सादाबाद में बाग छाबी मियां सादाबाद, हनुमान टीला के पास आबादी से बाहर सहपऊ, आईटीआई के पीछे बिसावर और कोऑपरेटिव के पास कुरसंडा को बिक्री स्थल बनाया गया है।

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सासनी और हाथरस तहसील में भी तय हुए स्थान

तहसील सासनी में आतिशबाजी की बिक्री के लिए केएल जैन इंटर कॉलेज का मैदान निर्धारित किया गया है। वहीं, तहसील हाथरस में पांच स्थानों को चिह्नित किया गया है। इनमें बागला इंटर कॉलेज का मैदान हाथरस नगर, जीएसएएस इंटर कॉलेज का मैदान मुरसान, भोपतपुर रोड का खाली मैदान हाथरस जंक्शन, भैरों मंदिर के दाईं ओर मैण्डू और महों का पुराना किला शामिल हैं।

दुकानों के बीच तीन मीटर की दूरी रखना अनिवार्य

प्रशासन ने अस्थायी दुकानों के लिए सुरक्षा संबंधी नियम भी निर्धारित किए हैं। दुकानों का निर्माण टीन शेड से करना होगा। दो दुकानों के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखनी अनिवार्य होगी। इसके अलावा दुकानों के बीच टीन की चादर से पार्टीशन करना होगा।

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दुकानों के आसपास आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम और सुरक्षित विद्युत व्यवस्था भी जरूरी होगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है। संबंधित दुकानदार के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

Location :  Hathras

Published :  2 November 2026, 5:15 PM IST