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तीन साल की बच्ची की हत्या के दोषी को उम्रकैद (Img: Pinterest)
Sitapur: उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महोली थाना क्षेत्र में करीब छह वर्ष पहले तीन वर्षीय मासूम बच्ची को पानी से भरी टंकी में डालकर हत्या करने के मामले में अदालत ने 70 वर्षीय आरोपी कमलेश को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01 महेंद्र सिंह-IV ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
रिपोर्टों के अनुसार, घटना 24 फरवरी 2020 की शाम करीब छह बजे की है। तीन वर्षीय महक अपने घर के सामने खेल रही थी। इसी दौरान मोहल्ले का निवासी कमलेश कथित तौर पर बच्ची को उठाकर घर के सामने बनी पानी से भरी टंकी में डालकर चला गया।
बच्ची को टंकी में डूबता देखकर परिजनों ने शोर मचाया। इसके बाद कमलेश का पोता आदर्श मौके पर पहुंचा और बच्ची को टंकी से बाहर निकाला। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया।
मामले में पुलिस ने जांच, पोस्टमार्टम और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कमलेश के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आठ मौखिक गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, घटनास्थल के फोटो, चालान लाश और नक्शा नजरी समेत कई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले को राजनीतिक रंजिश में फंसाने का बताया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए कठोर सजा देने की मांग की।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत ने कमलेश को हत्या का दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया। साथ ही सजायाबी वारंट जारी कर दोषी को जिला कारागार भेजने के निर्देश दिए गए।
Location : Sitapur
Published : 7 October 2026, 8:38 PM IST
Topics : Child Murder Case life imprisonment Maholi Murder Case Sitapur News Three Year Old Girl Murder