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रेलवे कर्मचारियों का बोनस (सोर्स- Pinterest)
Lucknow: भारतीय रेलवे के अराजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों के लिए एक बेहद खुशी की खबर सामने आई है। रेलवे बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) यानी उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर बोनस दिया जाएगा। आदेश के अनुसार, निर्धारित पात्रता और शर्तें पूरी करने वाले कर्मचारियों के बैंक खातों में 17,951 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है, और इसका भुगतान वेतन की तर्ज पर प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
रेल मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, यह बोनस सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। हालांकि, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और रेलवे सुरक्षा विशेष बल (RPSF) के जवानों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
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बोनस पाने के लिए कर्मचारियों के वेतन की कोई अधिकतम ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन इसकी गणना के लिए अधिकतम सीमा 7,000 रुपये प्रति माह मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन इससे अधिक है, उनके बोनस की गणना भी इसी निर्धारित सीमा के आधार पर की जाएगी।
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 17,951 रुपये की पूरी राशि केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन शर्तों पर खरे उतरते हैं-
जिन्हें पूरे वित्त वर्ष के दौरान कभी भी निलंबित (Suspend) नहीं किया गया हो।
इस अवधि में जिन कर्मचारियों ने नौकरी न छोड़ी हो, जो सेवानिवृत्त (Retire) न हुए हों, और जिनके साथ कोई अप्रिय मृत्यु की स्थिति न जुड़ी हो।
वे कर्मचारी भी इसके पात्र होंगे जो ऐसी छुट्टी पर थे, जिसके एवज में मिलने वाला अवकाश वेतन, औसत वेतन के नियमों से कम नहीं था।
जो कर्मचारी इन तयशुदा पैमानों और शर्तों के दायरे में सीधे तौर पर नहीं आते हैं, उनके बोनस की गणना पुराने नियमों और निर्देशों के मुताबिक की जाएगी। इसके अलावा, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड (SRPF) के पात्र सदस्यों के पास यह विशेष विकल्प भी होगा कि वे चाहें तो अपने बोनस की पूरी राशि या उसका एक हिस्सा सीधे अपने भविष्य निधि खाते में जमा करवा सकते हैं। इसके लिए कर्मचारी की अपनी इच्छा और सहमति होना अनिवार्य है। इस व्यवस्था को आसान बनाने के लिए एसआरपीफ के कुछ नियमों में ढील भी दी गई है।
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रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी इन आदेशों के बाद, सभी जोनल रेलवे और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि वे बोनस भुगतान की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करें। इस त्वरित कदम से पात्र रेल कर्मचारियों के लिए आगामी त्यौहारों के बाद बोनस की रकम सीधे उनके खातों में पहुंचने का मार्ग पूरी तरह प्रशस्त हो गया है।
Location : Gorakhpur
Published : 15 October 2026, 8:23 AM IST