बिना अनुमति निकला जुलूस, 65 लोगों पर मुकदमा दर्ज, जानिए कौन लोग थे शामिल?

महराजगंज नगर में बिना अनुमति निकाले गए जुलूस ने शहर की शांति भंग कर दी। अचानक निकले इस जुलूस के कारण मुख्य मार्ग घंटों जाम रहा और आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 22 September 2025, 3:27 PM IST

Maharajganj: जनपद में रविवार को बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब बिना किसी अनुमति के नगर तिराहे पर जुलूस निकाल दिया गया। यह जुलूस अचानक निकलने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और मुख्य मार्ग घंटों तक जाम रहा। इस दौरान आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

पुलिस को मिली थी जुलूस की सूचना

सूत्रों के अनुसार, रविवार 21 सितंबर को दोपहर के समय चौकी प्रभारी नगर उपनिरीक्षक मनोज कुमार गुप्ता को सूचना मिली कि नगर तिराहे पर साहिल पुत्र बबलू खान निवासी लोहिया नगर, अदनान पुत्र अबरार निवासी सुभाष नगर, सरफराज पुत्र अज्ञात निवासी वीर बहादुर नगर, मोहम्मद मुस्लिम पुत्र मोहम्मद सलीम निवासी ग्राम सिंदुरिया थाना सिंदुरिया और अन्य 50-60 अज्ञात व्यक्ति बिना अनुमति के जुलूस निकाल रहे हैं और सार्वजनिक रास्ता बाधित कर रहे हैं।

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लोगों के पास नहीं मिला अनुमति पत्र

सूचना पर चौकी प्रभारी नगर पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। कुछ ही देर बाद थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी सदर भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस व अधिकारियों ने जुलूस में मौजूद लोगों से अनुमति पत्र मांगा, लेकिन कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बावजूद जुलूस में शामिल लोग सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए।

पुलिस को जबरन करनी पड़ी कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने बार-बार समझाया कि जनपद में इस समय धारा 163 BNSS लागू है, इसके बावजूद जुलूस निकालना और रास्ता जाम करना कानून का उल्लंघन है। लेकिन जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस की बातों को दरकिनार कर रास्ता खाली नहीं किया। हालात बिगड़ते देख पुलिस बल की मदद से भीड़ को जबरन तितर-बितर किया गया।

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65 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

इस दौरान यातायात पूरी तरह से ठप रहा और आसपास के लोगों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। कई लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। बाद में पुलिस ने साहिल, अदनान, सरफराज, मोहम्मद मुस्लिम सहित 50-60 अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189(2) और 223 के तहत मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस या जाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Location : 
  • Maharajganj

Published : 
  • 22 September 2025, 3:27 PM IST