मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एटीएस ने स्क्रैप कारोबारी शानू मलिक को देशविरोधी इंस्टाग्राम पोस्ट के आरोप में गिरफ्तार किया। जांच में आपत्तिजनक सामग्री मिली। आईबी और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Muzaffarnagar: सहारनपुर एटीएस ने रविवार को मुजफ्फरनगर जिले के मीरापुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए सम्भलहेड़ा गांव निवासी स्क्रैप कारोबारी शानू मलिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर देश और समाज विरोधी पोस्ट साझा करने के गंभीर आरोप हैं। कार्रवाई के बाद उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के बाद एटीएस और आईबी की टीम ने शानू मलिक से लंबी पूछताछ की। जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन और इंस्टाग्राम अकाउंट की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कई आपत्तिजनक पोस्ट सामने आए हैं, जिनमें देश विरोधी सामग्री शामिल होने का दावा किया जा रहा है।
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जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने कथित रूप से "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भी हिंदुस्तान विरोधी सामग्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी। अधिकारियों के अनुसार, इन पोस्टों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से संज्ञान लिया और इसके बाद कार्रवाई की गई।
देशविरोधी इंस्टाग्राम पोस्ट पर ATS का शिकंजा, स्क्रैप कारोबारी शानू मलिक गिरफ्तार#Muzaffarnagar #ATS #SocialMediaCase @Uppolice pic.twitter.com/Aja5hokC7C
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) March 23, 2026
मीरापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों से संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और सोशल मीडिया गतिविधियों की गहराई से पड़ताल की जा रही है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी शानू मलिक पहले केरल में स्क्रैप का काम करता था और बाद में अपने गांव लौट आया था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि उसके संपर्क किन-किन लोगों से थे और सोशल मीडिया गतिविधियों के पीछे कोई नेटवर्क तो नहीं है।
इस मामले पर जानकारी देते हुए एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आने के बाद जांच शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आरोपी के इंस्टाग्राम अकाउंट से देशविरोधी और समाजविरोधी पोस्ट पाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि मोबाइल और डिजिटल डिवाइस की जांच के बाद एटीएस और आईबी की टीम ने भी पूछताछ की। जांच में मिली सामग्री के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और यूएपीए की धारा 13 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा।