25 साल तक लड़ा केस फिर किया जुर्म कुबूल, अदालत ने दयाशंकर पर लगाया इतना जुर्माना; पढ़ें प्रयागराज के यह अजीबोगरीब मामला
दयाशंकर पांडेय ने 25 साल बाद अपने अपराध को स्वीकार किया, जिसके चलते उन्हें जिला अदालत ने 5000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह मामला समान वेतन अधिनियम-1976 की धारा-10 के तहत था। पांडेय को जुर्माना न भरने पर 10 दिन की साधारण कारावास की सजा भी हो सकती है।