
महराजगंज: अपर जिला न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई के बाद नगर पालिका परिषद महराजगंज के शिवनगर वार्ड के सभासद महेंद्र के निर्वाचन को निरस्त कर दिया है। शिवनगर निवासी श्रवण ने सभासद के निर्वाचन पर विधि विरूद्ध करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
जानकारी के अनुसार वादी का आरोप था कि सभासद ने अपने निर्वाचन के समय फर्जी शपथ पत्र लगाया था। इसके अलावा दो वार्ड के मतदाता सूची में नाम था। नगर पालिका के शिवनगर निवासी श्रवण निगम (प्रत्याशी) ने वार्ड के सभासद निर्वाचन के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। नगर पालिका परिषद महराजगंज के चुनाव में वार्ड नंबर 7 से महेंद्र सभासद निर्वाचित हुए थे।
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय संख्या एक ने नगर पालिका महराजगंज के वार्ड नंबर सात के सदस्य के निर्वाचन के मामले की सुनवाई की। प्रकरण में न्यायालय ने वार्ड नंबर सात के सदस्य महेंद्र के निर्वाचन को लेकर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश में कहा है, कि 11 अप्रैल 2023 से 13 मई 2023 तक संपन्न महराजगंज मगर पालिका वार्ड नंबर सात के सदस्य का निर्वाचन निरस्त किया जाता है
शिव नगर वार्ड सभासद का निर्वाचन निरस्त
जिलाधिकारी को भी न्यायालय की ओर से सूचना प्रेषित कर दी गई है। श्रवण निगम पडरी बुजुर्ग ने इस मामले की शिकायत करते हुए न्यायालय में वाद दाखिल किया। उन्होंने शपथ पत्र देकर आरोप लगाया की दो वार्डों की मतदाता सूचना में महेंद्र का नाम है। चुनाव में गलत तथ्यों के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2023 में इसकी शिकायत दर्ज हुई थी। नगर पालिका का चुनाव 11 अप्रैल 2023 से 13 मई 2023 के बीच हुआ था।
वहीं शिवनगर वार्ड के सभासद महेंद्र ने कहा कि निर्वाचन के सभी मानकों का पूरा किया है। आरोप निराधार है। आदेश को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा।
फैसले के बाद वार्ड नंबर-07 में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्थानीय निवासियों के बीच फैसले को लेकर कई प्रकार की चर्चाएँ जारी हैं। लोग यह जानने को उत्सुक हैं कि अब इस सीट पर उप-चुनाव कब होगा और आगे राजनीतिक समीकरण किस तरह बदलेंगे।
Location : Maharajganj
Published : 19 November 2025, 9:52 PM IST