
महराजगंज में एसडीएम ने की कार्रवाई
Maharajganj: जनपद में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दर्ज छह मामलों की सुनवाई करते हुए न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) डॉ. प्रशांत कुमार ने संबंधित खाद्य कारोबारियों और प्रतिष्ठानों पर कुल 4.60 लाख रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लिए गए नमूनों की प्रयोगशाला जांच में कई खाद्य पदार्थ निर्धारित गुणवत्ता और लेबलिंग मानकों पर खरे नहीं उतरे। जांच में मिसब्रांडेड अमूल दूध कोको चॉकलेट मिल्क ड्रिंक, अधोमानक पनीर, निर्धारित वसा मात्रा से कम गुणवत्ता वाला खोया तथा मिसब्रांडेड खीर मिक्स (रेडी-टू-कुक) पाए गए।
न्यायालय ने निचलौल स्थित अग्रवाल मेडिकल स्टोर के संचालक सुनील कुमार एवं अन्य पर 1 लाख रुपये, आजाद नगर निवासी बजरंगी प्रसाद पर 70 हजार रुपये, जबकि प्रगति स्वीट्स, बेकर्स, फास्ट फूड एंड रेस्टोरेंट के प्रोपराइटर मनीष कुमार दुबे पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
इसके अलावा खोया से जुड़े मामले में आशीष टिबड़ेवाल एवं अन्य पर 95 हजार रुपये, नंदिनी आइसक्रीम प्रकरण में पुराण गुप्ता पर 75 हजार रुपये तथा गुप्ता इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर अभिषेक कुमार गुप्ता एवं अन्य पर खीर मिक्स (रेडी-टू-कुक) मामले में 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। न्यायालय ने सभी संबंधित कारोबारियों को निर्धारित समयावधि के भीतर अर्थदंड की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा ने बताया कि यह कार्रवाई विभाग द्वारा छापेमारी के दौरान लिए गए खाद्य नमूनों की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर दायर मामलों में की गई है।
उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और खाद्य पदार्थों में मिलावट, गुणवत्ता में कमी तथा भ्रामक लेबलिंग के खिलाफ प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। साथ ही सभी खाद्य कारोबारियों से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण पालन करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की गई है।
Location : Maharajganj
Published : 25 July 2026, 12:24 AM IST
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