हिंदी
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सजा
Maharajganj: उत्तर प्रदेश के महराजगंज की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यदि आरोपी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। इस फैसले को महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
यह मामला फरेंदा थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमे से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपी मोहित उर्फ धुआं, निवासी लेजार महादेवा, थाना फरेंदा, के खिलाफ भारतीय न्यायिक प्रावधानों के तहत नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष गवाहों के बयान और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही आदेश दिया कि जुर्माना न देने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत महराजगंज पुलिस ने इस मामले को प्राथमिकता से लिया। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के निर्देशन में विवेचना और अभियोजन पक्ष के बीच लगातार समन्वय बनाया गया, जिससे न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जा सकी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गंभीर अपराधों के मामलों में समयबद्ध विवेचना और मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत कर दोषियों को शीघ्र सजा दिलाना अभियान का मुख्य उद्देश्य है।
महराजगंज पुलिस ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों, निष्पक्ष जांच और प्रभावी पैरवी के माध्यम से ऐसे मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस का कहना है कि 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत चिन्हित गंभीर मामलों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके और अपराधियों में कानून का डर बना रहे।
Location : Maharajganj
Published : 2 July 2026, 8:49 PM IST
Topics : Farenda Police Maharajganj News (महाराजगंज न्यूज़) Minor Rape Case Operation Conviction POCSO court