
दारा सिंह चौहान
Prayagraj: चुनावी आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़े एक पुराने मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से कानूनी दांव-पेंच में उलझे इस मामले ने एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि फिलहाल दारा सिंह चौहान की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी और अगली सुनवाई तक उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाती है। कोर्ट के इस आदेश के बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है और अब सभी की नजरें 13 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिक गई हैं।
यह पूरा मामला कोई नया नहीं बल्कि साल 2009 का है, जब दारा सिंह चौहान पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था। आरोप के मुताबिक, मोहम्मदबाद थाने में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171F और 188 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि चुनाव प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी उन्होंने कथित तौर पर एक बैठक कर चुनाव प्रचार जारी रखा, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।
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दारा सिंह चौहान की ओर से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया कि जिस आधार पर केस चल रहा है, वह कानूनी रूप से मजबूत नहीं है और इस पर आगे की कार्यवाही को रोका जाना चाहिए। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।
हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद राजनीतिक और कानूनी दोनों ही स्तर पर हलचल बढ़ गई है। एक तरफ जहां दारा सिंह चौहान को बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह केवल अंतरिम राहत है और मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी।
Location : Prayagraj
Published : 29 April 2026, 6:47 PM IST