सड़क हादसे के बाद महिला चालक से क्या हुआ, गिरफ्तारी के बाद सच आया सामने

गोरखपुर में सड़क हादसे के बाद कानून हाथ में लेने की कोशिश एक युवक पर भारी पड़ गई। शाहपुर थाना क्षेत्र में मामूली सड़क दुर्घटना के बाद महिला कार चालक के साथ कथित तौर पर मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया।

Post Published By: Jay Chauhan
Updated : 10 July 2026, 11:03 PM IST

Gorakhpur: शाहपुर थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के बाद महिला कार चालक के साथ मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

ये था मामला

पुलिस के अनुसार, यह घटना 9 जुलाई को शाहपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। पीड़िता अपनी चारपहिया वाहन से जा रही थीं। इसी दौरान रास्ते में उनकी कार की टक्कर एक दोपहिया वाहन से हो गई। आरोप है कि दुर्घटना के बाद बाइक सवार राज निषाद अपने कुछ साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और विवाद करने लगा। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी भी दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना था।

पीड़िता की तहरीर के आधार पर शाहपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 322/2026 दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष शाहपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। जांच और साक्ष्य संकलन के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी राज निषाद पुत्र सुभाष निषाद, निवासी पादरी बाजार मोहनापुर, थाना शाहपुर को गिरफ्तार कर लिया।

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पुलिस का बयान

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1), 74, 324(4), 281, 115(2), 352 और 351(3) के तहत कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

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मामले में पुलिस का बयान

शाहपुर पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर कानून-व्यवस्था भंग करने, महिलाओं के साथ अभद्रता करने तथा हिंसक घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Location :  Gorakhpur

Published :  10 July 2026, 11:01 PM IST