बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से खलासी की मौत के मामले में पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह हादसा करीब चार महीने पहले हुआ था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि समय रहते सूचना देने के बावजूद पुलिस ने काफी देर से कार्रवाई की।

हादसे में गई जान
Gorakhpur: बड़हलगंज कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से खलासी की मौत के मामले में पुलिस ने आखिरकार मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह हादसा करीब चार महीने पहले हुआ था, लेकिन परिजनों का आरोप है कि समय रहते सूचना देने के बावजूद पुलिस ने काफी देर से कार्रवाई की। अब मृतक के भाई की तहरीर पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सिधेगौर निवासी शेषनाथ पुत्र स्वर्गीय हरिलाल ने थाना बड़हलगंज में दी गई तहरीर में बताया कि उनका भाई गोविन्द कुमार पुत्र स्वर्गीय हरिलाल, वाहन संख्या UP52 AT 0629 पर खलासी के पद पर कार्यरत था। दिनांक 01 अक्टूबर 2025 को वह वाहन पर सवार होकर माल लोड कराने के लिए बरहज से बड़हलगंज जा रहा था। रास्ते में कपरवार चौराहे के पास वाहन अचानक खराब हो गया।
बताया गया कि ड्राइवर और मैकेनिक के कहने पर गोविन्द कुमार मोटरसाइकिल से बड़हलगंज सामान लेने के लिए निकला। दोपहर करीब 2 बजे बरहज–बड़हलगंज मुख्य मार्ग पर प्रभावती पब्लिक स्कूल और बीएस पब्लिक स्कूल के बीच, ग्राम पटना के पास, किसी अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार और लापरवाही से चलते हुए उसकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी।
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हादसा इतना भीषण था कि गोविन्द कुमार को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। परिजनों का कहना है कि उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें लंबे समय तक न्याय के लिए भटकना पड़ा।
अब मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 (लापरवाह वाहन संचालन) और 106(1) (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के तहत अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
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प्रभारी निरीक्षक बड़हलगंज ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अज्ञात वाहन की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी चालक को चिन्हित कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले ने एक बार फिर सड़क हादसों के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय मिलने के सवाल खड़े कर दिए हैं।