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Gorakhpur: गोरखपुर में न्याय की जीत, दहेज हत्या के 3 दोषियों को आठ-आठ साल की सजा

कोर्ट ने गोरखपुर में दहेज हत्या के तीन दोषियों को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसला से लोगों में न्याय प्रणाली के प्रति आस जगी है।
Post Published By: Jay Chauhan
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Gorakhpur: गोरखपुर में न्याय की जीत, दहेज हत्या के 3 दोषियों को आठ-आठ साल की सजा

Gorakhpur: दहेज हत्या जैसे जघन्य अपराध में वर्ष 2020 से न्याय की राह देख रहे परिवार को आखिरकार इंसाफ मिल गया। जनपद गोरखपुर के चर्चित दहेज हत्या कांड में दोष सिद्ध होने पर अदालत ने तीन आरोपियों को आठ-आठ वर्ष के सश्रम कारावास और आठ-आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार मामला थाना चौरीचौरा क्षेत्र के बघाड़ टोला, खजुहापार का है, जहां वर्ष 2020 में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसकी हत्या कर दिये। पुलिस ने इस मामले में पति शफीक पुत्र साकिर, ससुर साकिर पुत्र बरसाती और सास नजीबुन पत्नी साकिर को नामजद किया था।

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पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में थाना चौरीचौरा की टीम ने प्रभावी मॉनिटरिंग और पैरवी कर मामले को निर्णायक अंजाम तक पहुँचाया। कड़ी दलीलों और ठोस साक्ष्यों के आधार पर मा0 न्यायालय ASJ/FTC-1 जनपद गोरखपुर ने मु0अ0सं0 214/2020 धारा 498A, 304B भादवि व 3/4 डीपी एक्ट में तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

ADGC श्री रमेश चन्द्र पाण्डेय व ADGC श्री सिद्धार्थ सिंह की प्रभावी पैरवी इस सजा के फैसले में निर्णायक रही। उनके तर्कों और पुलिस की साक्ष्य प्रस्तुत करने की दृढ़ता ने तीनों अभियुक्तों के बचाव पक्ष की दलीलों को कमजोर कर दिया।

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इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली है। उन्होंने न्यायपालिका और गोरखपुर पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि न्याय मिलने से बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं गोरखपुर पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि दहेज हत्या जैसे अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

इस निर्णय से जिले में संदेश गया है कि बेटियों पर अत्याचार करने वालों को कानून सख्त सजा दिलाने में सक्षम है। पुलिस ने कहा है कि “ऑपरेशन कनविक्शन” के अंतर्गत लंबित गंभीर अपराधों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की कार्यवाही और तेज की जाएगी।

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