
स्कूली विवाद का खूनी अंजाम
Ballia : जिला सत्र न्यायाधीश बलिया अनिल कुमार झा की अदालत में नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर स्थित शराब दुकान के सामने पहली जनवरी 2025 की शाम हुए डबल मर्डर के मामले में सुनवाई करते हुए चार आरोपियों को दोषी सिद्ध पाते हुए जेल भेज दिया। वहीं सजा की तारीख 8 जून निर्धारित किया।
जानकारी के अनुसार नरही थाना क्षेत्र के कोटवा नारायणपुर चट्टी स्थित शराब की दुकान के सामने 1 जनवरी 2025 की शाम कोटवा नारायणपुर निवासी जीतू के साथ स्कूली विवाद को लेकर बिट्टू यादव, शिवम राय, प्रियांशु राय और रूद्रेश राय लाठी-डंडा कुल्हाड़ी से मार रहे थे। यह देख कोटवा नारायणपुर निवासी प्रशांत गुप्ता एवं अजय वर्मा बीच-बचाव करने पहुंचे। इसके बाद चारों आरोपियों ने दोनों को कुल्हाड़ी से निर्मम तरीके से वार कर हत्या कर दिया। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने सुनवाई करते हुए बिपिन उर्फ बिट्टू यादव पुत्र ललन यादव, शिवम राय पुत्र उमेश राय प्रियांशु राय पुत्र पवन राय, रूद्रेश राय पुत्र लाल उभयनारायण राय को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। वहीं अपने सजा के फैसले को सुरक्षित रखा। जिसकी तारीख 8 जून 2026 कोर्ट ने निर्धारित किया है। इस मामले में अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि 1 जनवरी 2025 की शाम निर्मम तरीके से दो लोगों की हत्या की गई थी। इसमें कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोष सिद्ध मानते हुए सजा की तारीख 8 जून निर्धारित की है। इस दिन हम लोग डबल मर्डर को देखते हुए फांसी सजा की मांग करेंगे।
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अधिवक्ता ने बताया कि स्कूल में बच्चों के बीच विवाद हुआ था। जिसमें जीतू के परिजन प्रधानाचार्य से शिकायत किया था। प्रधानाचार्य ने बच्चों के गार्जियन को बुलाकर के शिकायत दर्ज की थी। जिससे खुश आरोपियों ने जीतू की पिटाई करने लगे। जिसमें बीच बचाव करने पहुंचे प्रशांत गुप्ता और अजय वर्मा की कुल्हाड़ी व डंडे से निर्मम तरीके से वार कर चारों ने हत्या कर दी थी।
Location : Ballia
Published : 4 June 2026, 6:42 PM IST
Topics : Anil Kumar Jha Ballia News double murder case