Badaun News: फर्जी आधार कार्ड से जमीनों के बैनामे का आरोप, सहसवान में तहसीलदार समेत 8 पर FIR; कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई जांच

बदायूं के सहसवान में फर्जी आधार कार्ड और कूटरचित दस्तावेजों से जमीनों के कथित बैनामे कराने के आरोप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार और लेखपाल समेत आठ लोगों पर कोर्ट के आदेश से FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने दस्तावेजों और राजस्व अभिलेखों की जांच शुरू कर दी है।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 23 September 2026, 5:11 PM IST

Badaun: सहसवान तहसील क्षेत्र में अलग-अलग जमीनों के कथित तौर पर फर्जी आधार कार्ड और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए बैनामे कराने का मामला सामने आया है। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं के आदेश के बाद थाना सहसवान पुलिस ने आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नामजद लोगों में तत्कालीन तहसीलदार, नायब तहसीलदार और क्षेत्रीय लेखपाल भी शामिल हैं। पुलिस ने मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

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तहसीलदार और नायब तहसीलदार समेत ये लोग नामजद

न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना सहसवान में 22 सितंबर 2026 को मुकदमा संख्या 492/2026 दर्ज किया गया। पुलिस के मुताबिक मामले में कुंवरपाल पुत्र रूपराम, लालाराम पुत्र रूपराम, नेत्रपाल पुत्र गुलफान निवासी पावड़ पुख्ता, लालाराम उर्फ लालू पुत्र खुशीराम निवासी सुजावली, राजपाल पुत्र रामधुन निवासी कुमरौआ जनपद कासगंज, क्षेत्रीय लेखपाल अच्छेलाल, नायब तहसीलदार अनंगराज और तत्कालीन तहसीलदार हरीश चंद्र को नामजद किया गया है।

फर्जी आधार बनाकर जमीनों के बैनामे का आरोप

वादी ब्रह्मचारी पुत्र लक्ष्मी नारायण, निवासी ग्राम सुजावली, की शिकायत के अनुसार आरोपियों ने कथित रूप से फर्जी आधार कार्ड तैयार कराकर उनका इस्तेमाल अलग-अलग जमीनों के बैनामे में किया। शिकायत में राजस्व अधिकारियों की भूमिका और कथित मिलीभगत के भी आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, पुलिस के मुताबिक आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और नामजद सभी लोगों की भूमिका जांच का विषय है।

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राजपाल के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का आरोप

शिकायत में मौजा पावड़ पुख्ता स्थित गाटा संख्या 966, 967 और 975 की जमीनों का उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार इन जमीनों के खातेदार राजपाल पुत्र हरनाम गांव छोड़ चुके थे और जमीन लावारिस स्थिति में थी।आरोप है कि कुंवरपाल ने राजपाल के नाम पर कथित फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया और स्वयं को राजपाल के रूप में प्रस्तुत करते हुए 28 जुलाई 2022 को अपनी पत्नी रामसनेही के नाम बैनामा करा दिया। शिकायत के मुताबिक, इस बैनामे को सिविल जज जूनियर डिवीजन, सहसवान की अदालत ने मूलवाद संख्या 219/2022 में 25 फरवरी 2025 को निरस्त कर दिया था।

एक अन्य मामले में गाटा संख्या 1070 और 1067 की जमीन का उल्लेख किया गया है। शिकायत में इन जमीनों के खातेदार भूपाल पुत्र डल्ली बताए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी होने का दावा किया गया है। वादी का आरोप है कि लालाराम उर्फ लालू ने भूपाल के नाम पर कथित फर्जी आधार कार्ड तैयार कराया और किसी अन्य व्यक्ति को भूपाल के रूप में प्रस्तुत कर जमीन का बैनामा करा दिया। शिकायत के अनुसार बैनामा निरस्त कराने के लिए मूलवाद संख्या 250/2025 न्यायालय में दायर किया गया है।

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हरदत्तपुर की जमीन भी शिकायत में शामिल

शिकायत में ग्राम हरदत्तपुर स्थित गाटा संख्या 11 की जमीन का भी जिक्र है। यह जमीन मोहल्ला अकबराबाद मेन रोड पर स्थित बताई गई है और राधेश्याम पुत्र दुर्गाप्रसाद की बताई गई है। आरोप है कि लालाराम उर्फ लालू ने कथित फर्जी आधार कार्ड और कूटरचित दस्तावेजों के जरिए इस जमीन का बैनामा अपनी पुत्रवधू रामा देवी पत्नी धर्मेंद्र यादव के नाम करा दिया।

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दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड की होगी जांच

पुलिस विवेचना के दौरान रजिस्ट्री में इस्तेमाल पहचान पत्र, बैनामा, भूमि स्वामित्व संबंधी अभिलेख और नामांतरण प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी। शिकायत में कथित फर्जी बैनामों के आधार पर दाखिल-खारिज कराने में राजस्व अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।

फिलहाल पुलिस संबंधित जमीनों के दस्तावेज, बैनामों की प्रक्रिया, राजस्व अभिलेखों में हुए नामांतरण और नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। विवेचना पूरी होने के बाद ही आरोपों की सत्यता और मामले में संबंधित लोगों की वास्तविक भूमिका स्पष्ट हो सकेगी।

 

Location :  Badaun

Published :  23 September 2026, 5:11 PM IST