औरैया के अजीतमल में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। फिलहाल होम डिलीवरी बंद कर दी गई है और उपभोक्ताओं को एजेंसी से ही सिलेंडर लेना होगा। मोबाइल और कंज्यूमर बुक दिखाकर ऑनलाइन रसीद कटने के बाद ही सिलेंडर मिलेगा।

उपभोक्ताओं को एजेंसी से लेना होगा सिलेंडर (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
Auraiya: जनपद के अजीतमल में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए प्रशासन और गैस एजेंसियों ने नई व्यवस्था लागू की है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने और गलत तरीके से सिलेंडर की बिक्री रोकने के लिए फिलहाल होम डिलीवरी की व्यवस्था बंद कर दी गई है। अब उपभोक्ताओं को स्वयं गैस एजेंसी पहुंचकर सिलेंडर लेना होगा।
प्रशासन के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की शिकायतें मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को सीधे गैस एजेंसी पर जाकर सिलेंडर लेना होगा। इसके लिए उपभोक्ताओं को अपना मोबाइल फोन और गैस की उपभोक्ता किताब (कंज्यूमर बुक) साथ लेकर जाना अनिवार्य किया गया है।
एजेंसी पर पहुंचने के बाद उपभोक्ताओं की जानकारी ऑनलाइन सिस्टम में दर्ज की जाएगी और वहीं से रसीद (पर्ची) काटी जाएगी। रसीद जारी होने के बाद ही उपभोक्ता को गैस सिलेंडर दिया जाएगा।
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नई व्यवस्था लागू होने के बाद बाबरपुर-अजीतमल स्थित द्रौपदी भारत गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भीड़ देखने को मिली। कई लोग रसीद कटवाने और नई प्रक्रिया को समझने के लिए एजेंसी पहुंचे। एजेंसी कर्मचारियों द्वारा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन पर्ची कटाने और सिलेंडर लेने की प्रक्रिया समझाई जा रही है।
कुछ उपभोक्ताओं ने बताया कि शुरुआत में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन अगर इससे कालाबाजारी पर रोक लगती है और सही लोगों को गैस मिलती है तो यह व्यवस्था बेहतर साबित हो सकती है।
औरैया के अजीतमल में घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। फिलहाल होम डिलीवरी बंद कर दी गई है और उपभोक्ताओं को एजेंसी से ही सिलेंडर लेना होगा।#AuraiyaNews #LPGCylinder #GasDistribution pic.twitter.com/Dl11AMt1UW
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) March 11, 2026
प्रशासन ने गैस वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक और नियम लागू किया है। इसके तहत किसी भी उपभोक्ता को नया सिलेंडर लेने के बाद अगले 25 दिनों तक दूसरा सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। यानी 25 दिन का अंतराल पूरा होने के बाद ही अगला सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
अधिकारियों का मानना है कि इस नियम से एक व्यक्ति द्वारा बार-बार सिलेंडर लेने और उसकी कालाबाजारी करने की संभावना कम हो जाएगी।
प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी पर लगाम लगाना है। कई बार शिकायतें मिलती थीं कि कुछ लोग घरेलू गैस सिलेंडर लेकर उसे व्यावसायिक उपयोग या अधिक कीमत पर बेच देते हैं। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ता की पहचान और रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होने से यह पता चल सकेगा कि किस व्यक्ति ने कब सिलेंडर लिया है। इससे गैस की आपूर्ति में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल सकेगा।
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प्रशासन ने क्षेत्र के लोगों से अपील की है कि वे नई व्यवस्था का पालन करें और गैस लेने के लिए एजेंसी पर आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर ही जाएं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि कहीं गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या गड़बड़ी की जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग या प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।