

हापुड़ में ऑनर किलिंग मामले में आरोपी को 14 सालों बाद मिली सजा है। मां और बेटी की हत्या करने वाले उम्रकैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की खास रिपोर्ट
हापुड़ में ऑनर किलिंग मामले में आरोपी को 14 सालों बाद मिली सजा
हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में दिल दहला देने वाले ऑनर किलिंग के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने कड़ा फैसला सुनाते हुए दोषी मां-बेटे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बहादुरगढ़ तहसील के चितौड़ा गांव में 2023 में हुई इस वारदात में गर्भवती बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई थी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक, जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह की अदालत ने गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी असर्फी देवी और उसके बेटे सुनील को उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 11-11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इस हत्याकांड को 'मानवता को शर्मसार करने वाली घटना' करार दिया।
पेट्रोल डालकर जलाई गई थी गर्भवती मधु
यह दिल दहला देने वाली घटना 28 सितंबर 2023 को सामने आई थी, जब गांव चितौड़ा के चौकीदार सत्तार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार आरोपी सुनील ने अपनी छह माह की गर्भवती बहन मधु पर पहले ब्लेड से वार किया और फिर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस वारदात में मां असर्फी देवी ने भी बेटे का साथ दिया, झुलसी हुई मधु को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर स्थिति में उसे मेरठ रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या और साजिश की धाराओं में केस दर्ज कर लिया था।
"इज्जत" के नाम पर हत्या
पुलिस जांच में सामने आया कि मधु गर्भवती थी, लेकिन उसने अपने बच्चे के पिता का नाम बताने से इनकार कर दिया था। परिवार को यह बात 'बदनामी' लग रही थी, जिससे आहत होकर मां और बेटे ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। इसे ऑनर किलिंग का स्पष्ट मामला मानते हुए पुलिस ने मुकदमे को गंभीरता से आगे बढ़ाया।
कोर्ट का सख्त रुख: ''यह समाज के लिए चेतावनी है''
न्यायाधीश मलखान सिंह ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि सभ्य समाज की मूल भावना के खिलाफ था। "ऐसी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि किस तरह तथाकथित 'इज्जत' के नाम पर निर्दोषों की जान ली जाती है। कोर्ट ऐसे अपराधों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा,"