
प्रतीकात्मक फोटो (Image: Pinterest)
Amethi News: अमेठी में नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने क्षेत्र के कर बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत की है। समाधान योजना के तहत एक अप्रैल तक के सभी आवासीय, गैर-आवासीय और मिश्रित श्रेणी के बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज पर शतप्रतिशत छूट दी जा रही है। करदाताओं की सुविधा के लिए कुल बकाया राशि को तीन माह के भीतर तीन आसान किस्तों में चुकाने का विकल्प भी दिया गया है। 14 दिसंबर तक बकाया राशि ना जमा करने पर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका परिषद गौरीगंज द्वारा बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना संचालित की जा रही है। यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर तक लागू रहेगी। जिसके अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र के कर बकायेदारों को विशेष राहत प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत बकाया कर राशि का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ब्याज एवं सरचार्ज पर शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही करदाताओं की सुविधा के लिए कुल बकाया राशि का भुगतान अधिकतम तीन आसान किस्तों में भी किया जा सकता है। बशर्ते भुगतान तीन माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।
1 अप्रैल तक की बकाया राशि पर मिलेगा लाभ
अधिशासी अधिकारी ने बताया कि एक अप्रैल तक की सभी आवासीय, गैर-आवासीय एवं मिश्रित श्रेणी की बकाया संपत्तियां इस योजना के लिए पात्र हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपना बकाया कर समय से जमा कर दें। ब्याज व सरचार्ज की पूर्ण छूट प्राप्त करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जाएगी।
14 दिसम्बर के बाद होगी कार्यवाही
उन्होंने आगे बताया कि बकाया करदाताओं के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि योजना की अवधि 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है। जबकि आवेदन एवं बकाया जमा करने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है। नगर पालिका परिषद गौरीगंज ने सभी करदाताओं से योजना का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।
Location : Amethi
Published : 24 August 2026, 9:23 PM IST