सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई से किया इनकार, हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई और निपटारे का अनुरोध किया।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 6 November 2026, 2:07 PM IST

New Delhi : टीएमसी के 10 बागी विधायकों की अयोग्यता की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख करने को कहा। साथ ही हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले को जल्द सुनवाई के लिए खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने और शीघ्र निपटारा करने का आग्रह किया। मामला ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के एक नेता की याचिका से जुड़ा है। जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष को बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर जल्द फैसला लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने की छूट

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शोभनदेव चट्टोपाध्याय की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट जाने की छूट दी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को स्तर पर हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए और वहां उचित याचिका दायर करनी चाहिए।

 हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई करने का अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि मामले को तत्काल विचार के लिए खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए और जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। पीठ ने शुरुआत में यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वे आठ जुलाई को दायर अयोग्यता याचिकाओं पर तीन महीने के भीतर फैसला लें।

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पांच महीने बाद भी नहीं हुआ फैसला

शोभनदेव चट्टोपाध्याय की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि बागी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं जुलाई में दायर की गई थीं लेकिन पांच महीने बीत जाने के बावजूद उन पर कोई फैसला नहीं हुआ है। टीएमसी नेता की ओर से जल्द सुनवाई और निपटारे का अनुरोध किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का पहले से एक आदेश मौजूद है।

इन 10 विधायकों के खिलाफ दायर हुई अयोग्यता याचिका

इस साल आठ जुलाई को टीएमसी के 10 विधायकों ऋतब्रत बनर्जी, फिरहाद हकीम, अरूप रॉय, संदीपन साहा, अखरुज्जमां अंसारी, शिउली साहा, सबीना यास्मीन, बिप्लब मित्रा, जावेद खान और रथिन घोष के खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई थीं।

आरोप है कि इन विधायकों ने टीएमसी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद दल-बदल किया। भाजपा से चुनाव हारने के बाद इन विधायकों के कथित कदम से पार्टी में फूट पड़ गई। अब इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट की सुनवाई और आगे के फैसले पर नजर रहेगी।

 

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Published :  6 November 2026, 2:07 PM IST