Agra: होटल का कमरा, हाथ में सर्जिकल ब्लेड और सामने मामा, फिर हुआ कुछ ऐसा, महिला की जमानत भी खारिज
आगरा के इटौरा स्थित होटल में 17 अप्रैल को खिल्लो की हत्या के मामले में आरोपी महिला की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। पुलिस के अनुसार, सर्जिकल ब्लेड से गला काटने और हथौड़ी से हमला करने का आरोप है। महिला ने घटना के बाद खुद होटल काउंटर पर जानकारी दी थी।