सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या वह विधायिका को धर्म एवं लैंगिक रूप से तटस्थ समान कानून बनाने का निर्देश दे सकता है
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को सवाल किया कि क्या वह विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गुजारा भत्ता जैसे विषयों पर धर्म एवं लैंगिक रूप से तटस्थ समान कानून बनाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर