दिल्ली हाई कोर्ट ने बताये यौन अपराध पीड़िता के अधिकार, इन मामलों में बेरोकटोक हो सकती शामिल
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले में कहा कि यौन अपराध पीड़िता को मामले की सभी फौजदारी कार्यवाही में ‘बेरोकटोक शामिल होने का अधिकार’ है, लेकिन उसे सुनवाई में पक्षकार बनाने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर