मद्रास हाई कोर्ट ने अपदस्थ नेता पनीरसेल्वम की याचिका को किया खारिज, जानिये पूरा मामला और अपडेट
मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (एआईएडीएमके) के अपदस्थ नेता ओ. पनीरसेल्वम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जुलाई 2022 की सामान्य परिषद की बैठक में के. पलानीस्वामी को पार्टी के अंतरिम प्रमुख के रूप में चुने जाने के फैसले को चुनौती दी थी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर