अदालत ने अनिल कपूर के नाम, तस्वीर, आवाज का व्यावसायिक लाभ के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अभिनेता अनिल कपूर के मशहूर सूत्रवाक्य ‘‘झकास’’ समेत उनके नाम, तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व की अन्य विशेषताओं का व्यवसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग करने पर बुधवार को रोक लगा दी।पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट