Delhi High Court: आरटीआई के तहत फोन टैपिंग के लिए ट्राई को निर्देश देने से इनकार किया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मोबाइल उपयोगकर्ता के फोन की कथित टैपिंग के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए दूरसंचार नियामक ‘ट्राई’ को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) द्वारा दिए गए निर्देश को बरकरार रखने के एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट