सरकार ने दवा कंपनियों के लिए संशोधित अनुसूची ‘एम’ दिशानिर्देश अधिसूचित किए
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने संशोधित अनुसूचि ‘एम’ दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत दवा कंपनियों को किसी औषधि को वापस लेने के बारे में लाइसेंसिंग प्राधिकारी को सूचित करना होगा और उत्पाद की खराबी के बारे में भी जानकारी देनी होगी। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट