अपने ही आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट: 295 करोड़ रुपये के मामले में खुद का ऑर्डर किया खारिज, पढ़ें नोएडा का दिलचस्प मामला
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2021 के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के ही 5 मई 2022 के फैसले को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने मामले को फिर से सुनवाई के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेजा और निर्देश दिया कि सभी पक्षों विष्णु वर्धन, टी. सुधाकर और अन्य की बात सुनी जाए।