घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा, डीजल, विमान ईंधन पर शुल्क में कटौती

डीएन ब्यूरो

सरकार ने कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति टन कर दिया। यह 16 सितंबर से प्रभावी होगा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा
घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर बढ़ा


 

नयी दिल्ली: सरकार ने शुक्रवार को कच्चे तेल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति टन कर दिया। यह 16 सितंबर से प्रभावी होगा।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक इससे पहले, एक सितंबर को पाक्षिक समीक्षा में देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 6,700 रुपये प्रति टन तय किया गया था।

सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। फिलहाल यह छह रुपये लीटर है।

विमान ईंधन यानी एटीएफ पर शुल्क को घटाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जो वर्तमाल में चार रुपये लीटर है।

पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य बना रहेगा। संशोधित दरें शनिवार से लागू होंगी।

देश में अप्रत्याशित लाभ पर कर सबसे पहले एक जुलाई, 2022 को लगाया गया था।

 










संबंधित समाचार