
नई दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के करीब 70 हजार होमगार्डों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उस पर मुहर लगा दी है।
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दरअसल अब तक होमगार्डों 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलता था। इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर रोजाना वेतन दिए जाने के लिए कहा था। जिसकी अपील को उत्तर प्रदेश सरकार ने ठुकरा दिया था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगाकर नए वेतन भुगतान का रास्ता साफ कर दिया है।
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अब से होमगार्डों को 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। इसके अलावा कोर्ट ने 2016 से एरियर का भुगतान करने का भी आादेश दिया है। इस आदेश से राज्य के तकरीबन एक लाख होमगार्ड को फायदा होगा।
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गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने होमगार्ड को रेग्युलर सैलरी देने की मांग खारिज कर दी थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि होमगार्डों की सेवा को देखते हुए रोज इतना भत्ता दिया जाए जो एक पुलिस कांस्टेबल के एक महीने की न्यूनतम सैलरी से कम न हो।
Published : 30 July 2019, 6:16 PM IST
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