Uttar Pradesh: नाबालिग के अपहरण और हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास सज़ा

डीएन ब्यूरो

बागपत जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल के एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में दो लोगों को बुधवार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

अपहरण और हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास सज़ा
अपहरण और हत्या के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास सज़ा


बागपत: बागपत जिले की एक विशेष अदालत ने छह साल के एक बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में दो लोगों को बुधवार को दोषी करार देते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी।

पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने यहां बताया कि 15 दिसंबर 2022 को खेकड़ा क्षेत्र में छह साल के लड़के शौर्य का उसके रिश्ते के चाचा विनीत ने अपने साथी नीरज की मदद से अपहरण कर किया था और बाद में उसकी हत्या कर दी थी।

उन्होंने बताया कि शौर्य का शव 20 दिसंबर को एक खेत से बरामद किया गया था तथा वारदात को फिरौती के लिए अंजाम दिया गया था।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विशेष अदालत (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की न्यायाधीश शाज़िया नज़र ज़ैदी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों आरोपियों को अपहरण एवं हत्या का दोषी मानते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनायी और उनपर और 50-50 हजार रुपये का जुर्माने लगाया।










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