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बलिया: जिले की एक स्थानीय अदालत ने कक्षा आठ में पढ़ने वाली 15 वर्षीया दलित किशोरी के साथ कथित रूप से तीन युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार के चार वर्ष पुराने मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक हरिद्वार सिंह यादव ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 वर्षीया दलित किशोरी के साथ गत नौ जनवरी 2020 को सुबह इसी गांव के रहने वाले श्रवण राजभर, संतोष राजभर और शमशेर राजभर ने सुनसान स्थान पर ले जाकर सामूहिक बलात्कार किया था ।
उन्होंने बताया कि किशोरी को अपशब्द बोले गए तथा जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। किशोरी कक्षा आठ की छात्रा थी तथा घटना के समय वह शौच करने गई हुई थी।
इस मामले में किशोरी की नानी की तहरीर पर श्रवण राजभर , संतोष राजभर और शमशेर राजभर के विरुद्ध नामजद मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की विवेचना के उपरान्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश प्रथम कांत की अदालत ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद तीनों आरोपियों श्रवण राजभर, संतोष राजभर और शमशेर राजभर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और साठ साठ हजार रुपए के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई ।
Published : 11 January 2024, 2:55 PM IST
Topics : अदालत आजीवन कारावास आरोपी दलित किशोरी दोषी बलिया सामूहिक बलात्कार
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