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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर तक रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा ये रोक लगाई गई है।
मालूम हो कि, राज्य सरकार पर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने में प्रक्रिया का पालन न करने का आरोप लगाते हुए दाखिल जनहित याचिका दायर की गई थी। बुधवार को इस याचिका पर न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाबी हलफनामा देने के लिए कोर्ट से 3 दिन के समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर 20 दिसंबर तक नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर लगा दी।
Published : 14 December 2022, 4:09 PM IST
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