केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक-2 में कई गतिविधियों में छूट होगी लेकिन पाबंदियों के साथ। जानिए जानिए कहां-कहां मिलेगी छूट और क्या होगी सख्ती..
अनलॉक-2 की गाइडलाइंस जारी
देश में कोरोना वायरस के चलते किये गये लॉकडाउन को खोलने की दिशा में सरकार ने अब अनलॉक 2.0 की घोषणा जारी कर दी है। इसके तहत कुछ चीजों में पहले की अपेक्षा ज्यादा ढील दी गयी है।
सीमित संख्या में घरेलू उड़ान
सीमित संख्या में घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों की अनुमति दी गई है।
वंदे भारत मिशन
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।
नाइट कर्फ्यू
नाइट कर्फ्यू का समय बदला गया है और अब यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा।
कंटेनमेंट जोन
कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त घेराबंदी की जाएगी।
मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार अब भी रहेंगे बंद
मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, बार अब भी रहेंगे बंद।
स्कूल बंद
स्कूल , कालेज और कोचिंग संस्थान भी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम शुरू
15 जुलाई से केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कामकाज शुरू हो सकेगा
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