नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बीस साल का कारावास

डीएन ब्यूरो

जींद की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनायी और उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बीस साल का कारावास
दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को बीस साल का कारावास


जींद: जींद की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में 20 साल की कैद की सजा सुनायी और उसपर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के जुर्म में अभियुक्त को बीस साल के कारावास की सजा सुनायी और उसपर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पिल्लूखेड़ा थानाक्षेत्र की एक महिला ने 24 अक्टूबर 2022 को पुलिस से शिकायत की थी कि 23 अक्टूबर रात को उसकी 14 वर्षीय बेटी का पड़ोसी सागर ने अपहरण कर लिया और एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया । शिकायतकर्ता के अनुसार अभियुक्त ने इस घटना के बारे में किसी को बताने पर उसकी बेटी को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी। उसकी बेटी ने घर लौट कर घटना के बारे में बताया था।

पिल्लूखेड़ा थाने ने महिला की शिकायत पर सागर के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।










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