अंडमान-निकोबार में बाहरी एसटी लोगों के नौकरी आवेदन के खिलाफ है आदिवासी संगठन, जानें पूरा मामला

डीएन ब्यूरो

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक आदिवासी संगठन ने अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को द्वीपसमूह में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के स्थानीय प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यह संबंधित नियमों के खिलाफ है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

फाइल फोटो
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पोर्ट ब्लेयर: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक आदिवासी संगठन ने अन्य राज्यों के अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों को द्वीपसमूह में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के स्थानीय प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यह संबंधित नियमों के खिलाफ है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कार निकोबार जनजातीय परिषद के अध्यक्ष लियोनाल्ड निकोमेड ने दावा किया कि भारत सरकार की अनुसूचित जनजाति राजपत्र की अधिसूचना के अनुसार, केवल छह स्थानीय जनजतियों के लोग अंडमान और निकोबार में एसटी श्रेणी के तहत नौकरियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने भी कहा कि द्वीप समूह के बाहर से एसटी लोगों को अनुमति देना उच्चतम न्यायालय के आदेश के खिलाफ है।

निकोमेड ने पीटीआई-भाषा को कहा,''सरकारी नौकरियों के लिए बहुत सारे बाहरी व्यक्तियों ने आवेदन किया है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है।''

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निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी हिस्सा कार निकोबार है।

निकोमेड ने मामले में हस्तक्षेप करने के लिए राज्यपाल को भी पत्र लिखा है।

पत्र में उन्होंने लिखा,''जनजातीय परिषद और इन द्वीपों का संपूर्ण जनजातीय समुदाय मौजूदा भर्ती प्रक्रिया से परेशान है। यह इन द्वीपों के योग्य अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को सीधे तौर पर उनके वैध अधिकारों से वंचित करता है।''

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कांग्रेस की प्रचार समिति के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर ने भर्ती में अन्य राज्यों के एसटी उम्मीदवारों को शामिल करने पर आपत्ति जतायी है।

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उन्होंने कहा,''उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2013 के आदेश में स्पष्ट है कि केवल छह जनजाति के लोग ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न सरकारी भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते है। इसी तरह ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित नौकरियों में दूसरे राज्य के ओबीसी उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते ।''

भास्कर ने कहा कि कांग्रेस मांग करती है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एसटी और ओबीसी नौकरियों में आवेदन करने वाले अन्य राज्य के आवेदकों को हटाया जाए।










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