ट्रासंपोर्ट यूनियन ने ‘हिट एंड रन’ मामलों पर नये कानून के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन

देशभर की विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हिट-एंड-रन मामलों पर नये कानून के खिलाफ बुधवार को दिल्ली जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Updated : 3 January 2024, 7:55 PM IST
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नयी दिल्ली: देशभर की विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हिट-एंड-रन मामलों पर नये कानून के खिलाफ बुधवार को यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार ‘ऑल दिल्ली ऑटो -टैक्सी ट्रांसपोर्ट यूनियन’ के अध्यक्ष किशन वर्मा ने कहा, ‘‘ हमने जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इन कानूनों में परिवारों को तबाह कर देने की शक्ति है और ये मृत्युदंड के समान हैं। चालक जानबूझकर लोगों को नहीं कुचलते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कभी-कभी वे लोगों द्वारा हमला किये जाने के डर से घटनास्थल से भाग जाते हैं। देशभर की ट्रांसपोर्ट यूनियन इस प्रदर्शन में शामिल हुए।’’

वर्मा ने कहा कि सरकार को इन कानूनों को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित पक्षों से संपर्क करना चाहिए था।

‘उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन’ के प्रदर्शनकारी दिनेश कुमार ने कहा, ‘‘ हाल में बनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में कठोर प्रावधान हैं, वे हिट एंड रन मामले में 10 साल की कैद या सात लाख रुपये जुर्माना लगाते हैं। बमुश्किल एक चालक को प्रतिमाह 7000 से 10000 रुपये की तनख्वाह मिलती है, ऐसे में वह इतना बड़ा जुर्माना कैसे चुका पाएगा।’’

ट्रक चालकों ने बीएनएस के खिलाफ प्रदर्शन किया था लेकिन आश्वासन के बाद मंगलवार को अपनी हड़ताल खत्म कर ली थी।

‘ऑल इंडिया भाईचारा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन’ के अध्यक्ष सोम दत्त ने कहा कि एक चालक डर के मारे मौके से भाग जाता है।

उन्होंने कहा, ‘‘भीड़ द्वारा बुरी तरह पीटे जाने की कई घटनाएं अतीत में सामने आयीं। सरकार को तत्काल यह कानून वापस लेना चाहिए।’’

Published : 
  • 3 January 2024, 7:55 PM IST

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